मारपीट के मामले में आरोपित दोषमुक्त
वाराणसी की अदालत ने मारपीट के एक मामले में आरोपित विशाल यादव को दोषमुक्त कर दिया है। आरोप था कि विशाल यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिमांशु यादव को मारपीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसकी जेब से 32 हजार रुपये छीन लिए थे।
क्या था मामला?
हिमांशु यादव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि विशाल यादव और उसके साथी रंगदारी मांग रहे थे और जब उसने देने से मना किया तो उन्होंने उसे मारा-पीटा। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
अदालत का फैसला
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रवीण कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद विशाल यादव को आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह और आशुतोष उपाध्याय ने पक्ष रखा।
अदालत का निर्णय
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है, इसलिए आरोपित विशाल यादव को दोषमुक्त किया जाता है। इस निर्णय से आरोपित को राहत मिली है।
Rajan Gupta
Editor in chief
“Today Mirzapur“
